April 19, 2024

Air India Penalty: बोर्डिंग से रोके जाने पर मिलेगा हर्जाना, इस एयरलाइन पर लगा 10 लाख का जुर्माना

DGCA ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है और उसने समय पर टिकट दिखा दिया है, तो उसे बोर्डिंग से मना नहीं किया जा सकता है. समय पर वैलिड टिकट दिखा देने के बाद भी बोर्डिंग से मना करने पर विमानन कंपनियों को 10 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना होगा.

विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने अब किसी भी पैसेंजर को बोर्डिंग (Flight Boarding) से मना करने पर सख्त रुख अपना लिया है. बीते दिनों लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद नियामक ने यह कदम उठाया है. प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई विमानन कंपनी (Airlines) पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करती है, तो उसे 20 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है. ऐसे ही एक ताजा मामले में नियामक ने एअर इंडिया (Air India) के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है. मना किया तो भरना होगा हर्जाना डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है और उसने समय पर टिकट दिखा दिया है, तो उसे बोर्डिंग से मना नहीं किया जा सकता है. समय पर वैलिड टिकट दिखा देने के बाद भी बोर्डिंग से मना करने पर विमानन कंपनियों को 10 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना होगा. इतना ही नहीं बल्कि विमानन कंपनी एक घंटे के भीतर पैसेंजर के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करेगी. ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में कंपनी को 20 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना पड़ेगा.